वॉयस ऑफ बनारस।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में सैलरी से होने वाली टैक्स डिकक्टेड एट सोर्स (TDS) कटौती के खिलाफ अन्य सोर्स से टीडीएस और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) को एडजस्ट करने की घोषणा की थी। अब इसे लेकर सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड (CBDT) ने एक नया फॉर्म जारी किया है। इसे फॉर्म 12बीएए (12 BAA Form) कहा जाता है। इस फॉर्म का इस्तेमाल कर्मचारियों की ओर से अपने फर्म को अपनी सैलरी के अलावा अन्य सोर्स से किए गए टैक्स कटौतियों की सूचना देने के लिए किया जाएगा। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से आय, इंश्योरेंस कमीशन, इक्विटी शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड या कार या विदेशी मुद्रा खरीदने में कटे टैक्स की जानकारी आदि शामिल है।
ऐसे करेगा मदद
कंपनियां आमतौर पर कर्मचारियों के डिक्लेरेशन के मुताबिक सैलरी से टीडीएस (TDS) काटते हैं, जिसमें टैक्स कटौती के लिए निवेश और खर्च को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि, नियोक्ता कर्मचारी की तरफ से अन्य सोर्स से दिए गए टैक्स को एडजस्ट नहीं करते थे। अब CBDT की ओर से जारी 12बीएए फॉर्म (12 BAA Form) से यह बदल जाएगा।
यह होगा फायदा
इस नए फॉर्म के माध्यम से टीसीएस जमा और अन्य सोर्स से कटे टीडीएस के बारे में जानकारी देकर कर्मचारी अपनी सैलरी से टैक्स कटौती कम कर सकते हैं। इस कदम से कर्मचारियों को कैश फ्लो की समस्याओं से निपटने और अपनी आय को खर्च करने या बचाने में मदद मिलेगी।
क्या हुआ बदलाव?
अन्य सोर्स से कटे टीडीएस और टीसीएस के बारे में फर्म को सूचित करने का नया कानून इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। कर्मचारी अपने फर्म को अन्य आय सोर्स से कटे टीडीएस या किसी बड़े खर्च को करते समय कटे टीसीएस के बारे में सूचित कर सकते हैं। पहले नियोक्ताओं को यह सूचना देने का कोई खास मेकेनिज्म नहीं था। अब विभाग की ओर से जारी नया फॉर्म कर्मचारी को यह सूचना नियोक्ता को देने में मदद करेगा।