वॉयस ऑफ बनारस।
भदोही ब्यूरो। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” विशेष अभियान के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से दंडित कराया जा रह है
डा0 मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा एक राय होकर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला करने, गाली-गलौज व धमकी देने के दोषी _कुल-04 अभियुक्तों_ प्रत्येक को _10 वर्ष कठोर कारावास व ₹63,000/- अर्थदंड_ से किया गया दंडित एव पंजीकृत क्रॉस अभियोग में दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने, गाली गलौज व धमकी देने के दोषी कुल-03 अभियुक्तों प्रत्येक को _03 वर्ष कारावास व ₹35,000/- अर्थदंड_ से दंडित किया गया
दिनांक 31.05.2011 को थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत भूमिधरी जमीन सम्बन्धित विवाद को लेकर दो पक्षों द्वारा आपस में मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा एक राय होकर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला करने, गाली- गलौज व धमकी देने तथा ईलाज के दौरान घायल मजरुब की मृत्यु हो जाने की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-80/11 धारा- 147, 148, 304/149, 504 506 भा0द0वि0 तथा दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडा से मारपीट के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में पंजीकृत क्रॉस अभियोग मु0अ0सं0-101/11 धारा- 308/34, 323/34, 504, 506 भा0द0वि0 में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व अचूक साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” विशेष अभियान के तहत डा0 मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है। पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व लोक अभियोजक एडीजीसी क्रि0 श्री विनय बिंद व श्री रामबाबू बिंद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-14.11.2024 को मा0 न्यायाधीश श्री शैलोज चंद्रा मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 ज्ञानपुर भदोही द्वारा एक पक्ष के दोषी *कुल-04 अभियुक्तों-* छोटेलाल मौर्य उर्फ नन्हे, रविंद्र मौर्य उर्फ ललई, मनोज मौर्य उर्फ नक्कू व सुरेश कुमार पुत्रगण राजधर मौर्य निवासीगण ग्राम असईपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही प्रत्येक को अंतर्गत धारा-147, 148, 304/149, 504, 506 भा0द0वि0 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹63,000/- अर्थदंड_ तथा दूसरे पक्ष के दोषी कुल-03 अभियुक्तों- प्रकाश चंद मौर्य व दीपक मोर्य पुत्रगण रामनाथ मौर्य व रतन मौर्य पुत्र स्व0 सुभाष चंद्र मौर्य निवासीगण ग्राम असईपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही प्रत्येक को अंतर्गत धारा- 308/34, 323/34, 504, 506 भा0द0वि0 _03 वर्ष कारावास व ₹35,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।